Palanhar Yojana Rajasthan 2024: राजस्थान सरकार ने एक अनोखा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्थान सरकार ने राज्य के अनाथ बच्चों के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है राजस्थान पालनहार योजना। राजस्थान पालनहार योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के अनाथ बच्चों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपना भरण-पोषण कर सकें। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार अनाथ बच्चों को कपड़े, जूते और स्वेटर आदि के लिए पूरे साल अलग से आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
यह राज्य सरकार का एक सराहनीय कदम है। आइये इस लेख के माध्यम से इस योजना की पूरी जानकारी जानते हैं, Palanhar Yojana Rajasthan क्या है? और इस योजना से अनाथ बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? और राजस्थान पालनहार योजना में आवेदन कैसे करें?
Table of Contents
ToggleHighlights of Palanhar Yojana Rajasthan
योजना का नाम | पालनहार योजना राजस्थान |
योजना शुरू की ? | राजस्थान सरकार ने |
राज्य | राजस्थान |
लाभार्थी | राजस्थान के अनाथ बच्चे |
लाभ | राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता |
Official Website | यहाँ क्लिक करें |
Palanhar Yojana Rajasthan 2024
Palanhar Yojana Rajasthan राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के अनाथ बच्चों के पालन-पोषण के लिए उनके नजदीकी रिश्तेदार या परिचित, जो उन्हें पालने के लिए इच्छुक हों, को पालक बनाकर हर महीने 1500 से 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। साथ ही, इन अनाथ बच्चों के लिए स्टेशनरी, स्वेटर, कपड़े, जूते आदि के लिए साल में 2000 रुपये अलग से दिए जाते हैं, ताकि इन अनाथ बच्चों को अच्छा खाना, शिक्षा, कपड़े आदि मिल सकें। इस योजना का हर साल नवीनीकरण किया जाता है।
Financial Assistance Received Under Palanhar Yojana Rajasthan
For the Orphan Category
- जन्म से 6 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रतिमाह
- 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रतिमाह
For Other Category
- जन्म से 6 वर्ष की आयु तक 500 रुपये प्रतिमाह
- 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह
राजस्थान सरकार द्वारा इन अनाथ बच्चों को 2 से 6 वर्ष की आयु तक आंगनवाड़ी तथा 6 से 18 वर्ष की आयु तक स्कूल भेजना अनिवार्य है| इससे पहले इस योजना के तहत राजस्थान सरकार अनाथ बच्चों को जन्म से 5 वर्ष की आयु तक 500 रुपये प्रतिमाह तथा 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करती थी।
Palanhar Yojana Rajasthan Objectives
जिन बच्चों के माता-पिता नहीं होते, उन्हें राजस्थान सरकार आश्रय देती है और इस वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और रोटी कमाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। और इन मुश्किलों में कोई भी रिश्तेदार उनकी मदद करने को तैयार नहीं होता।
ऐसे में राजस्थान सरकार ने इन अनाथ बच्चों के पालन-पोषण के लिए राजस्थान पालनहार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार इन बच्चों के करीबी रिश्तेदारों को जो इन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं, उन्हें पालक बनाकर इनके भोजन, कपड़े, शिक्षा आदि के लिए हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
Benefits and Features of Rajasthan Palanhar Yojana 2024
- Palanhar Yojana Rajasthan राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- राजस्थान पालनहार योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
- इस योजना के तहत राज्य के अनाथ बच्चों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- राजस्थान पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों को जन्म से 6 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रतिमाह तथा 6 से 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैं।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार अन्य श्रेणियों के बच्चों को जन्म से 6 वर्ष की आयु तक 500 रुपये प्रतिमाह तथा 6 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करती है।
- इसके अलावा कपड़े, जूते, स्वेटर आदि खरीदने के लिए सालाना 2000 रुपये की अलग से धनराशि प्रदान की जाती है।
- इस योजना से राज्य के अनाथ बच्चों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने में मदद मिलेगी।
Eligibility for children in Palanhar Yojana Rajasthan
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाले बच्चे राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई हो। (अनाथ बच्चे)
- न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से मृत्युदंड/आजीवन कारावास की सजा पाए माता-पिता के बच्चे।
- विधवा माता के अधिकतम तीन बच्चे निराश्रित पेंशन के लिए पात्र हैं।
- पति से दूर चली गई माता के अधिकतम तीन बच्चे।
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे।
- जिन बच्चों के माता-पिता एड्स से पीड़ित हैं।
- विकलांग माता-पिता के बच्चे।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
- तलाकशुदा/परित्यक्त महिला के बच्चे।
- एक परिवार के अधिकतम तीन बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं।
Eligibility Criteria for Palanhar in Palanhar Yojana Rajasthan
Palanhar Yojana Rajasthan के अंतर्गत पालक की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
- राजस्थान पालनहार योजना के लिए केवल राजस्थान का ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक की आय 120000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पालन-पोषण प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे आंगनवाड़ी में जाएँ।
- जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाए, तो उसे स्कूल में दाखिला दिलाना होगा।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
Documents required for Palanhar Yojana Rajasthan
- मूल निवास प्रमाण पत्र |
- अनाथ बच्चे के माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र |
- आजीवन कारावास की सजा पाने वाले माता पिता के लिए प्रमाण पत्र |
- माता-पिता का तलाक प्रमाण पत्र |
- पुनर्विवाह से सम्बंधित प्रमाण पत्र |
- अगर बच्चे के माता पिता को एड्स है, तो राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसायटी से प्रमाण पत्र |
- अगर बच्चे के माता-पिता विकलांग हैं, तो चिकित्सा विभाग से विकलांगता प्रमाण पत्र |
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के लिए चिकित्सा विभाग से प्रमाण पत्र |
- पालनहार का आधार कार्ड
- पालनहार का मतदाता पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण प्रमाण पत्र
- स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
- पालन पोषण प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
How to apply online for Palanhar Yojana Rajasthan?
- Palanhar Yojana Rajasthan के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- उसके बाद SJMS Portal पर क्लिक करें |
- यहाँ पर अगर आप New User हैं, तो यहाँ पर register कर लें |
- और अगर आप पहले से ही यहाँ रजिस्टर्ड हैं तो लॉगइन पर क्लिक करें।
- यहाँ SSO ID और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें।
- इसके बाद यहाँ डैशबोर्ड पर पालनहार योजना आइकन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, यहाँ अपना आधार कार्ड वेरीफाई करें।
- आधार वेरीफाई होने के बाद पालनहार रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस एप्लीकेशन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट पर क्लिक करें।
- इसके बाद बच्चे को जोड़ने के लिए Add Child बटन पर क्लिक करें।
- अब Add New Child पेज पर आधार नंबर डालें और वैलिडेट बटन पर क्लिक करें।
- और फिंगरप्रिंट या OTP के जरिए बच्चे के आधार को वेरिफाई करें।
- इसके बाद Add Child पेज पर बच्चे की सारी डिटेल भरें और सबमिट पर क्लिक करें।
- अब अगर आप किसी दूसरे बच्चे का नाम जोड़ना चाहते हैं तो Add New Child Detail में बच्चे का आधार नंबर डालें और उसे जोड़ें।
- इसके बाद View Application पर क्लिक करें और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन BSSO को फॉरवर्ड हो जाता है।
How to apply offline for Palanhar Yojana Rajasthan ?
- इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट से इस योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- इसके बाद इस आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- अब अपने सभी दस्तावेज इस आवेदन पत्र के साथ यहां संलग्न करें।
- इसके बाद इस आवेदन पत्र को जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित विकास अधिकारी के पास जमा कराएं या ई-मित्र कियोस्क सेंटर पर जाएं।
- इस तरह आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
FAQs
Q.1 राजस्थान पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों को राजस्थान सरकार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
जन्म से 6 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रतिमाह
6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रतिमाह
Q.2 राजस्थान पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए ?
इस योजना में आवेदन करने के लिये बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए|
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